उत्तराखंड में अब मध्यम वर्ग को भी मिलेगा अपना घर

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देहरादून,26फरवरी2025(आरएनएस) उत्तराखंड सरकार ने नई आवास नीति लागू कर दी है, जिससे अब केवल दुर्बल और निम्न आय वर्ग ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों के अनुदान को भी बढ़ा दिया है।

मुख्य बिंदु:

दुर्बल आय वर्ग को तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
प्रत्येक ईडब्ल्यूएस आवास पर 1.5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
महिला स्वामित्व वाले आवासों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी अब योजनाएं उपलब्ध होंगी।
आवास निर्माण की अधिकतम लागत तय
नई नीति के तहत पहली बार सरकार ने आवास निर्माण की अधिकतम लागत निर्धारित कर दी है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लिए आवास निर्माण पर लागत तय कर दी गई है, जिससे अनावश्यक बढ़ती कीमतों पर रोक लगेगी।

अब वार्षिक आय के अनुसार होगा वर्गीकरण:

दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस): 5 लाख रुपये तक
निम्न आय वर्ग (एलआईजी): 5-9 लाख रुपये
मध्यम आय वर्ग: 9-12 लाख रुपये
21 दिन में स्वीकृति की गारंटी
अब आवास निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने आवेदन स्वीकृति का समय 21 दिन तय किया है। इससे लोगों को जल्द ही अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।

नई आवास नीति से राज्य में आवासीय योजनाओं को गति मिलेगी और आम जनता को किफायती दरों पर घर उपलब्ध होंगे।


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