अब रात नौ से छह बजे तक महिलाएं काम कर सकेंगी। श्रम विभाग ने सभी नियम तय किए हैं। रात्रि पाली में काम के लिए महिला कार्मिक से सहमति लेनी होगी।
उत्तराखंड में अब रात्रि पाली (रात के नौ बजे से सुबह के छह बजे) तक महिला कर्मचारी काम कर सकेंगी। कैबिनेट के फैसले के तहत श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी नियमों के मुताबिक, प्रत्येक महिला कर्मचारी से रात्रि पाली में काम के संबंध में सहमति लेनी होगी। यदि कोई महिला असहमति जताती है तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।