रामनगर-निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड द्वारा सहकारी समितियों के अंशधारक शुल्क में बदलाव कर दिया है। यह जानकारी देते हुए उपभोक्ता सहकारी भंडार रामनगर के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल खुलासा ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने अपने आदेश संख्या 5553-63/ दिनांक 27 अगस्त 2024 द्वारा उपभोक्ता भंडारों के लिए अंश धन एक हजार रुपए (1,000 रूपए) कर दिया है। अतः अंशधारक अपना अपना अंशधन 1,000 रूपए पूर्ण करके उपभोक्ता सहकारी भंडार रामनगर के अंशधारक बन सकता है। आवेदन शुल्क 250 रूपए है ।