हरिद्वार(आरएनएस)। फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को भगाकर ले जाने और धमकाकर शादी कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि रानीपुर क्षेत्र से एक किशोरी लापता हो गई थी। आरोप है कि पड़ोसी आरोपी युवक किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और जबरन शादी कर दुष्कर्म किया। इससे किशोरी छह माह की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी टीटू यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम सुंदरा मुंदरा थाना चांदपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।
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